चंडीगढ़:-पीजीआई कर्मचारी संघ (गैर-संकाय), ने पी जी आई प्रबंधन पर एक व्यक्ति विषर्ष को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। इस व्यक्ति विशेष पर पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं और उसे सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की सिफारिशों पर दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन इसके बाबजूद भी पी जी आई प्रशासन उस पर पूरी तरह से मेहरबान है।
इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए पीजीआई कर्मचारी संघ (गैर-संकाय)
के प्रेसिडेंट हरभजन सिंह भट्टी ने इस बाबत पुख्ता सबूत दिखाते हुए कहा कि पीजीआई प्रशासन द्वारा अपने दलाल अश्वनी मुंजाल को अवैध समर्थन दिया जा रहा है। अश्विनी मुंजाल ने पिछले एक दशक से पीoजीoआई के कर्मचारियों को बेवकूफ बनाया है। अश्वनी कुमार मुंजाल, टीए को 2022 की एफआईआर संख्या 0076, ए -1 में सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की सिफारिशों पर दोषी ठहराया गया है। एनसीएससी, नई दिल्ली के आदेश की प्रति इसके साथ संलग्न है, ए -2
उन्होंने आगे कहा कि अश्विनी मुंजाल द्वारा रक्तदान शिविर के नाम पर कर्मचारियों के वेतन से 100 रु. की कटौती की गई, जोकि सरासर गैरकानूनी है। जब इस मुद्दे को जोरशोर से उछाला गया तो कर्मचारियों को 100 रुपये की वापसी के आदेश जारी किए गए।ए-2 संलग्न है। पर रुपये की वापसी को लेकर भी भारत सरकार के आदेशों का उल्लंघन हुआ। कर्मचारियों के खातों में 100 के रूप में कोई वापसी शुरू नहीं की गई है।
वहीं यूनियन के महासचिव तरुणदीप सिंह ग्रेवाल ने भी अश्विनी मुंजाल पी जी आई प्रशासन और प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर किए गए अनेक दुरुपयोग का खुलासा किया। उन्होंने वताया कि विभिन्न समितियों में कर्मचारी प्रतिनिधियों का अवैध समावेश जिसमें कर्मचारियों के हितों को कुचलकर स्वयं तैयार निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक ताने-बाने को शामिल किया गया है। हर महीने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में देरी की गई।भारत सरकार के आदेशानुसार संस्थान के सभी संवर्गों के रोस्टर के निर्माण में उल्लंघन किया गया।
इसके अलावा सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित आदेशों का पी जी आई प्रशासन द्वारा पालन न करना और 16 कर्मचारियों को चार्जशीट जारी करने में पी जी आई प्रशासन जान बूझकर विफल रहा। पीजीआई कर्मचारियों को मकानों का अवैध आवंटन। कार्यशाला में अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण कर्मचारियों को डेंगू बुखार हो रहा है। एसएचई के तहत कामगारों को अब तक बोनस का वितरण नहीं किया गया है। आपराधिक अपराध के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना।
उन्होंने कहा कि मीडिया को फोन करने पर, पीजीआई प्रशासन जाग गया और 2019 के सीडब्ल्यूपी (पीआईएल) संख्या 35 और 2020 के 160 और 2020 के सीओसीपी संख्या 1126 का संदर्भ देते हुए नोटिस जारी किया गया। हालांकि, पीजीआई द्वारा कैरों ब्लॉक के सामने दैनिक आधार पर उल्लंघन किया जाता है। एमटीए और प्रशासन ने विरोध का समर्थन किया। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) का उल्लंघन कर राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने के लिए पीजीआई के 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, उसके बावजूद अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वह आदतन अपराधी बना रहा और वर्ष 1996 में उसे सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया। प्रशासन ने सभी 16 कर्मचारियों को चार्जशीट जारी करने में विफल रहने का समर्थन किया।
यहां तक कि माननीय राज्यपाल को भी अश्विनी मुंजाल के इरादों और सत्यनिष्ठा के बारे में लिखा गया है।
राजनीतिक मामलों और ट्रेड यूनियन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 का एक कदाचार है और ट्रेड यूनियन अधिनियम उन्हें पर्यवेक्षी पद पर होने के कारण ट्रेड यूनियन गतिविधियों में अभिनय करने से रोकता है।
मीडिया के माध्यम से संघ प्रशासन से अनुरोध करता है कि वह 2022 की एफआईआर संख्या 0076 के तहत अपने इरादों और अवैध समर्थन और पीड़ितों को सेवानिवृत्ति देने के बारे में अपनी स्पष्ट राय दे।
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