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प्रतिष्ठित बिल्डर ने मान के साथी सुखदेव के आरोपों से किया इनकार


नंदा ने कहा की सुखदेव व् आलमजीत को नंदा फोबिआ होगया है इसलिए वो बौखला कर  रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहता है , 
यदि वो 10 रूपये की रसीद भी मुझे देने की  अगर दिखा  दे तो मैं एक करोड़ रूपये देने का दावा करता हूँ

चंडीगढ़  - एक प्रमुख रियाल्टार समूह एम् एम् डी इंफ्रास्ट्रक्चर  ने आज सुखदेव सिंह के चंडीगढ़ प्रेस क्लब में लगाए  आरोपों का खंडन किया, एक पूर्व पुलिसकर्मी कथित सामाजिक कार्यकर्ता सुखदेव  आलमजीत सिंह मान के सहयोगी है  कि उन्होंने चंडीगढ़ अंबाला  राष्ट्रीय हाइवे पर  सिंहपुरा में एक प्रमुख स्थान पर एक व्यावसायिक स्थल के संबंध में उनसे 20 लाख का ड्राफ्ट दिया है , जबकि वो २० लाख का ड्राफ्ट सुखदेव ने आलमजीत मान को दिया है । आलमजीत सिंह  मान ने जब २००९ में एम् एम् डी को रजिस्ट्री करवाई है तब उस ड्राफ्ट का जिक्र रजिस्ट्री में नहीं है क्यों की ये सुखदेव और आलम जीत  की मिलीभगत है , अब दस साल बाद उस जमीन को वापिस हथियाने की कोशिश है 
MMDI के प्रबंध निदेशक अमित नंदा ने मीडिया को मामला साफ़ करते हुए   बताया कि सुखदेव सिंह द्वारा डेरा बस्सी और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार-बार आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2008-09 में 20 लाख रुपये का चेक दिया था, जबकि 10,750 वर्ग गज साइट में उनका हिस्सा संयुक्त रूप से था। उनके द्वारा मान के साथ पूरी तरह से झूठ और आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर आधारित नहीं था।
नंदा ने कहा कि चूंकि मामला सब- जुडिसेड  था, इसलिए वे बहस में नहीं पड़े, लेकिन चूंकि सुखदेव सिंह मान के इशारे पर बार-बार आरोपों को विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगा रहे थे, इसलिए उन्हें तथ्यों के साथ आप सब के सामने  आने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह ने एमएमडीआई या इसके किसी भी निदेशक को सिंहपुरा भूमि में चेक या कैश के माध्यम से अपने हिस्से के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान करने के किसी भी दस्तावेजी सबूत पेश  करना चाहिए तभी  उनका इल्जाम साबित होगा ।
नंदा ने कहा कि 20 लाख रुपये का चेक, जिसके बारे में सुखदेव सिंह आरोप लगा रहे हैं, उनके सहयोगी मान के नाम पर था, जो खुद सिंहपूरा  के जमीन विवाद के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 2019 से अंतरिम जमानत पर हैं। ।
दिसंबर 2009 में की गई साइट की रजिस्ट्री में सुखदेव सिंह का कोई संदर्भ नहीं है और न ही 20 लाख रुपये के उनके चेक भुगतान का कोई विवरण है।
उन्होंने कहा कि अगर सुखदेव सिंह दावा करते हैं (उन्हें 20 लाख रुपये का चेक दिया गया है) तथ्यों पर आधारित है, तो उन्होंने 2009 से 2019 तक 10 साल तक चुप्पी साधे रखी और निचली अदालत के निर्देश मिलने के बाद मार्च 2019  में ही  जब उन्होंने पहली बार डेरा बस्सी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी ।
बाद में MMDI और इसके निदेशकों ने सत्र न्यायालय से स्टे प्राप्त किया जिसे सुखदेव सिंह ने आज तक चुनौती नहीं दी। नंदा ने कहा कि उन्होंने जुलाई 2019 में उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ  एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है।
उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह का आरोप है कि उनकी प्राथमिकी पर कोई जांच नहीं की जा रही है और अदालत की अवमानना की जा रही है क्योंकि इस पर रोक है इसलिए  पुलिस इसमें  आगे  कैसे बढ़ सकती है।
लेकिन इसके बावजूद मान के इशारे पर सुखदेव सिंह बार-बार कई जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ताकि उन्हें और उनके ग्रुप एमएमडीआई को बदनाम किया जा सके, जिसके लिए वे जल्द ही उचित कार्रवाई करने के लिए अपने वकीलों से सलाह लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना उप-न्यायाधीशों के मामले में अदालत की अवमानना करना है   ।
उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह और मान ने हाल ही में वर्तमान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ राजनीतिक मंच साझा किया है और उनके राजनीतिक संबंधों के कारण उन्हें परेशान करना और उन्हें बदनाम करना है। लेकिन वे न्यायिक प्रणाली में विश्वास करते हैं 
नंदा ने कहा कि सुखदेव सिंह और आलमजीत सिंह मान सिंह की 10,750 वर्ग गज जमीन हड़पना चाहते हैं, जो 2009 से उनके नाम पर पहले से ही पंजीकृत है, जिसमें सुखदेव सिंह के 20 लाख रुपये के चेक का कोई उल्लेख नहीं है।
उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह को 2018 में मोहाली में पंजीकृत दो एफआईआर हैं  और 2019 में तलवंडी साबो में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा धोखाधड़ी (420 आईपीसी) आदि दर्ज की गई है, जिन्होंने शिकायत की है कि पूर्व पुलिसकर्मी ने उन्हें भर्ती करने के लिए उनसे पैसे लिए थे। पुलिस जो वह ऐसा करने में विफल रही।
नंदा ने कहा कि सुखदेव सिंह 2008-09 में केवल एक कांस्टेबल थे, जब उन्होंने 20 लाख रुपये का भुगतान करने का दावा किया था। वह आलमजीत सिंह मान के इशारे पर उन पर आरोप लगा रहे हैं, जिनके साथ उनका सिंहपुरा की जमीन पर विवाद है।
उन्होंने कहा कि मान ने संयुक्त रूप से 2008-09 में एनएच पर सिंहपुरा में 10,750 वर्ग गज की जगह 13.58 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसमें उनका 47.5 प्रतिशत हिस्सा था और बाकी मान के पास था।
रजिस्ट्री, फर्द  और गिरदावरी सहित विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड में जमीन संयुक्त नामों से दर्ज है, नंदा ने कहा कि हालांकि, धोखाधड़ी के माध्यम से मान ने उन पर पांच मामले दर्ज किए, जिसमें आरोप लगाया कि वे उनके साथ कानून के मालिक हैं। ।
इन मामलों को दर्ज करने के समय मान ने इस तथ्य को छुपाया कि एमएमडीआई सिंहपुरा भूमि में संयुक्त मालिक था और वह एकमात्र मालिक नहीं था। जांच के बाद, जिसके दौरान उन्होंने यह साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए कि वे संयुक्त भूमि के मालिक थे, मान द्वारा दायर किए गए मामलों को या तो खारिज कर दिया गया था या रोक दिया गया था।
इतना ही नहीं, उनकी सहमति के बिना या उन्हें शामिल करते हुए, मान ने धोखे से सिंहपुरा की जमीन का एक हिस्सा एनएच के साथ किसी और को बेच दिया, नंदा ने कहा कि 2012 में उनके पक्ष में डिक्री आदेश जारी किया गया था ताकि वे साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज जमा कर सकें। प्रधान भूमि में उनका 47.5 प्रतिशत हिस्सा था।

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